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भारत की आजादी *8 जून से जनपद में प्रातः 7ः00 बजे से सांय 7ः00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू हटा जिला मजिस्ट्रेट…..* *शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेंगा – अखिलेश सिंह…..*

*8 जून से जनपद में प्रातः 7ः00 बजे से सांय 7ः00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू हटा जिला मजिस्ट्रेट…..*

*शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेंगा – अखिलेश सिंह…..*

सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट श्री अखिलेश सिंह ने जनपद में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 600 से कम होने पर 8 जून, 2021 से प्रातः 7ः00 बजे से सांय 7ः00 बजे तक कोरोना कफर््यू इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि जनपद में रात्रिकालीन कर्फ्यू 7ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक लागू रहेंगा। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी/कोरोना कर्फ्यू लागू रहेंगा। उन्होंने कहा कि यह छूट जनपद में 600 से कम कोरोना संक्रमित मरीज होने पर लागू रहेंगी। यदि 600 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने पर कोरोना कर्फ्यू में छूट समाप्त हो जायेंगी और सभी गतिविधियो पर पुनः रोक लागू रहेंगी। श्री अखिलेश सिंह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड कंटेनेमैंट जोन को छोड़कर जनपद के सभी बाजार सप्ताह में पांच दिन प्रातः 7ः00 बजे से सांय 7ः00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी होगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान जनपद के सभी शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, सैनेटाइजेंशन और फागिंग का अभियान चलाया जायेंगा। उन्होंने कहा कि दुकान पर दुकानदारों, कर्मचारियों और ग्राहकों को माॅस्क पहनना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेसिंग और सैनेटाइजर की व्यवस्था दुकान मालिक को करनी होगी। उन्होंने कहा कि यह अनिवार्यता खरीददारों पर भी लागू होगी। कोविड गाइड लाईन का उल्लघंन करने वालो के विरूद्ध महामारी अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही की जायेंगी। उन्होंने कहा कि दुकान/ बाजार और सुपर मार्केट को मास्क की अनिवार्यता, दो गज दूरी एवं सैनेटाइजर के साथ खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि की कोरोना से जुड़े फ्रंटलाईन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेंगी। शेष सरकारी कार्यालय में अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्यालय खुलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय में कोविड हैल्प डेस्क की स्थापना की जायेंगी तथा कर्मचारियों को रोटेशन के आधार पर बुलाया जायेंगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि निजी कंपनियों के कार्यालय भी माॅस्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी व सेनेटाइजर का प्रयोग कर कोविड गाइड लाईन के साथ खुलेंगे। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के र्वक फ्राम होम की व्यवस्था को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने कार्यालय में कोविड हैल्प डेस्क बनाया जाना जरूरी होगा। उन्होंने का औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे और इन संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को अपने आई0डी 0कार्ड या ईकाइ के प्रमाण पत्र के आधार पर आने जाने की अनुमति प्रदान होगी। प्रत्येक औद्यिगक संस्थान को अपने यहां कोविड हैल्प डेस्क बनाया जाना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि सब्जी मंण्डियां पूर्व की भांति खुलेगी। लेकिन घनी आबादी में संचालित मंण्डियों को सभापति मण्डी खुले स्थान पर संचालित करवाते हुए खुलवायेंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशन और रोड़वेज बस स्टैण्ड पर दो गज की दूरी, माॅस्क की अनिवार्यता तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था के साथ-साथ स्क्रीनिंग व एण्टीजन टेस्टिंग की व्यवस्था के साथ लक्षणयुक्त व्यक्तियों को उपचार के लिए अस्पताल को रेफर किया जायेंगा। सभी संस्थानों को कोविड हैल्प डेस्क की अनिवार्यता होगी। श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि सभी सरकारी व निजी कार्यालयों, औद्योगिक संस्थान, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन व मण्डी स्थल पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करना अनिवार्य होगा। जिसमें थर्मल स्कैनिंग के लिए इन्फ्रारेड थर्मामीटर, पल्स आॅक्सीमीटर, सैनेटाइजर आदि की व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कोविड हैल्प डेस्क पर एक रजिस्टर होगा जिसमें संदिग्ध व लक्षणयुक्त व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न देकर इसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रतिदिन पूर्ण विवरण के साथ (नाम, आईडी, कार्ड व मोबाइल नम्बर) के साथ भेजी जायेंगी। जिससे ऐसे व्यक्तियों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग तत्काल कराई जा सकें। उन्होंने कहा कि स्कूल काॅले और शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि माध्यमिक,उच्च शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थानों में आॅनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि बेसिक/माध्यमिक /उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य केय लिए विद्यालय में आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यायल का प्रशासनिक कार्यालय खोलने की अनुमति होगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि बैंक, बीमा कंपनियों, भुगतान प्रणालियों व अन्य वित्तीय सेवा प्रदात्ता कंपनियों की शाखाएं क्रियाशील व खुले रखे जायेंगे। अपने ग्राहकों को गतिशीलता के साथ दो गज की दूरी और कोविड गाइड लाईन का पालन करते हुए सेवा प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि बैंकिंग उद्योग को केन्द्र सरकार ने आवश्यक सेवाओं के प्रदाताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि बैंक और वित्तीय सेवा के कर्मचारियों को उनकी आई0डी0 के आधार पर रोका नहीं जायेंगा। बैंक के खुले रहने की अवधि और उनके काम काज पर किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जायेंगी। उन्होंने कहा कि रेंस्टोरेंट से केवल होम डिलवरी की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि हाई वे एवं एक्सप्रेस वे के किनारे ढाबे तथा ठेले, खोमचे वालों को खोलने की अनुमति दो गज की दूरी व माॅस्क के साथ होगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट, लाॅजस्टिक कम्पनियों के कार्यालय व वेयर हाऊस खोलने की अनुमति होगी। जिसमें कंपनी द्वारा माल/आवश्यक सामग्री की आपूर्ति सुनिशिचित की जायेंगी।
श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि कन्टेमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/जोन में धर्मस्थल के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु नहो। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों को प्रदेश के अंदर चलाने की अनुमति इस शर्त के साथ होगी कि बस का संचालन निर्धारित सीट क्षमता के आधार पर ही किया जायेंगा। बसों में स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी। चालक व परिचालक माॅस्क और हाथों में गलब्स का प्रयोग करंेगे। यात्रियों को मास्क अथवा फेस कवर पहनना जरूरी होगा। बसों को समय-समय पर सैनेटाइज किया जायेंगा। उन्होंने कहा कि बस स्टेशन के निकट के स्थान पर 108 एम्बुलेंस सेवा की उपलब्धता इस प्रकार होगी कि आवश्यकता पडने पर तत्काल उसका उपयोग किया जा सकें। उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहनों को निर्धारित सीट के अनुसार चलाने की अनुमति होगी। दोपहिया वाहन पर यात्रा करने वाले व्यक्ति को हैलमेट, माॅस्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि तीन पहिया वाहन आॅटो रिक्क्षा चालक के साथ अधिकतम दो यात्री, बैट्री चलित ई रिक्क्षा चालक सहित तीन व्यक्ति तथा चार पहियां वाहनों में केवल 4 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होंगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अंड़े, मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई, सैनेटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए शर्त के साथ खोलने की अनुमति होगी। खुले में कोई भी विक्रय नहीं किया जायेंगा। उन्होंने कहा कि जनपद में गेहूं क्रय केन्द्र और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि कृषि कार्य से सम्बधिंत खाद, बीज, रसायनिक कीटनाशकांे तथा कृषि यंत्रों की दुकानंे खुली रहेंगी। वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत उद्यान विभाग की नर्सरियां को खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि राजस्व व चकबंदी न्यायालय कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करते हुए दो गज की दूरी का पालन कराते हुए खोले जायेंगे। इन न्यायालयों में सुनवाई प्रतिदिन इस प्रकार की जायेंगी जिससे अनावश्यक भीड़ भाड़ न्यायालय परिसर के अंदर व बाहर न रहें। उन्होंने कहा कि बाढ़ तैयारी और ऊर्जा विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। बिजली के बिल काउण्टर भी खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद में समस्त सरकारी निर्माण में कोविड-19 प्रोटोकाॅल का पालन करना अनिवार्य होगा। श्री अखिलेश सिंह ने कहा कि शादी समारोह व अन्य आयोजन में बंद व खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 व्यक्ति अनुमन्य इस शर्त के साथ होंगे कि वे माॅस्क, दो गज दूरी और सैनेटाइजर का उयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों में कोविड प्रोटोकाॅल की अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि आयोजन में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी का सख्ती से पालन किया जायेंगा। उन्होंने कहा कि आयोजन स्थल पर साफ सफाई और सैनेटाइजेशन की व्यवस्था रखी जायेगी। इन शर्ताें और प्रतिबंधों के साथ अनुमति होगी। किसी भी उल्लघंन के लिए जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। उन्होंने कहा कि शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्तियों को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जन सामान्य को जागरूक किया जायेगा। उन्होंने जन समान्य से अपेक्षा की कि कोरोना गाइड लाईन का पालन वो स्वयं भी करें तथा दूसरे नागरिकों को करने के लिए जागरूक करंे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए सभी को सहयोग देना होगा।

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