कैराना शामली

कुकर्म व दहेज उत्पीड़न में चार को सजा

कैराना। दहेज को लेकर उत्पीड़न करने व अप्राकृतिक कुकर्म करने के मामले में पति सहित चार दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर व वादी के अधिवक्ता शगुन मित्तल ने बताया कि नौ जून 2015 को थानाभवन थाने पर एक विवाहिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसके पति विजय, सास मंजू, ननद पुष्पा व ननदोई मुकेश निवासी मुजफ्फरनगर द्वारा दहेज को लेकर उत्पीड़न किया गया और पति ने अप्राकृतिक कुकर्म किया। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह न्यायालय में पेश किए गए। सोमवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश रेशमा चौधरी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात दोष सिद्ध पाए जाने पर पीड़िता के पति विजय को सात वर्ष के कारावास व 19 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जबकि सास मंजू व ननद पुष्पा को दो—दो वर्ष कारावास व नौ—नौ हजार रुपये अर्थदंड तथा ननदोई मुकेश को तीन वर्ष के कारावास और 17 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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