कैराना शामली

मंदिर परिसर में हुए हत्याकांड में हुई थी आजीवन कारावास की सजा

सजायाफ्ता तीन हत्यारोपियों को मिला पैरोल
– मंदिर परिसर में हुए हत्याकांड में हुई थी आजीवन कारावास की सजा
– हाईकोर्ट ने तीन-तीन माह के पैरोल के दिए आदेश
कैराना। मंदिर परिसर में हुए हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे तीन हत्यारोपियों को हाईकोर्ट ने तीन-तीन माह के पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
23 सितंबर 2006 को नगर के प्राचीन देवी मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी के विवाद में खेड़ी करमू निवासी नरेंद्र की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में नौ आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान एक आरोपी अमरनाथ की मौत हो गई थी। एक जुलाई 2023 को अपर जिला सत्र न्यायालय-3 मुजफ्फरनगर ने मामले में रमेश चंद, जुगमेंद्र, रामकुमार, रमन, सुभाष चंद, पदम सैन, संजय व कमल निवासीगण कैराना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद दोषियों को जिला कारागार भेज दिया गया था। सजायाफ्ता आरोपी व्यापारी वर्ग से जुड़े हैं। बुधवार को हाईकोर्ट ने हत्यारोपियों के अधिवक्ताओं द्वारा आवेदन करने पर रामकुमार, सुभाष चंद व रमेश चंद को तीन-तीन माह के पैरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। रामकुमार के पुत्र संदीप कुमार ने पैराल पर रिहाई के आदेश जारी किए जाने की पुष्टि की है।

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