
— मंडावर गांव में बगैर डिग्री चलाया जा रहा था क्लीनिक
— धोखाधड़ी व इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा लगी
कैराना। गांव मंडावर में बगैर डिग्री क्लीनिक संचालन करने के मामले में नोडल अधिकारी झोलाछाप/एसीएमओ ने एक झोलाछाप के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में पुलिस कार्रवाई में जुट गई है।
नोडल अधिकारी झोलाछाप/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विनोद कुमार ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। बताया है कि आईजीआरएस पोर्टल पर गांव मंडावर में बिना किसी डिग्री एवं लाईसेंस के चिकित्सा व्यवसाय करने की शिकायत मिली थी। इसके बाद 21 अगस्त को वह गांव में जांच को पहुंचे। जहां मौके पर क्लीनिक में कोई डॉक्टर अथवा संचालक नहीं मिला। इसके बाद क्लीनिक के द्वार पर नोटिस चस्पा करते हुए संचालक को एक दिन के अंदर शैक्षिक एवं पंजीकरण आदि संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कोई दस्तावेज विभाग को उपलब्ध नहीं कराए गए। मामले में बगैर डिग्री और पंजीकरण के क्लीनिक चलाने में तसब्बर उर्फ दादू पुत्र शौकत अली निवासी गांव मंडावर के विरूद्ध धोखाधड़ी व इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। वहीं, मामले में पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है।