कैराना शामली

डोडा तस्कर को पांच साल की कैद

डोडा तस्कर को पांच साल की कैद
कैराना। न्यायालय ने डोडापोस्त तस्कर को दोषी मिलने पर पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक पुंडीर व विशेष लोक अभियोजक प्रतिमा शर्मा ने बताया कि छह जून 2013 को कोतवाली कैराना पुलिस ने कुर्बान निवासी मोहल्ला आलखुर्द नई बस्ती के विरूद्ध 15 किलोग्राम मादक पदार्थ डोडापोस्त बरामदगी के संबंध में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया था। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की सुनवाई के दौरान तीन गवाह न्यायालय में पेश किए गए। शनिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) रेशमा चौधरी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद दोष सिद्ध पाए जाने पर कुर्बान को पांच वर्ष साल के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *