मुकीम गैंग के बदमाश इसरार को सज
– पुलिस अभिरक्षा से फरार होने व लूट के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
– दोषी पर 20 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड
कैराना। पश्चिमी उप्र सहित कई राज्यों में आतंक का पर्याय रहे कुख्यात मुकीम गैंग के बदमाश इसरार उर्फ डॉक्टर को कोर्ट ने पुलिस अभिरक्षा से फरार होने और लूट के मामले में कारावास तथा 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषी ने दोनों मामलों में कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था।
कोर्ट मोहर्रिर बलराज सिंह व विनय फोगट ने बताया कि 27 अप्रैल 2016 को हरियाणा की करनाल पुलिस उनके यहां जेल में बंद इसरार उर्फ डॉक्टर को कैराना स्थित कोर्ट में पेशी पर लेकर आई थी। तभी कचहरी गेट पर वह करनाल पुलिस को धक्का देकर अभिरक्षा से फरार हो गया था। मामले में कैराना कोतवाली पर इसरार उर्फ डाक्टर के अलावा हरियाणा पुलिस के एएसआई प्रकाश सिंह, हेड कांस्टेबल रामदिया व अंग्रेज सिंह तथा कांस्टेबल बलिन्द्र के विरूद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। हालांकि, कुछ दिनों के बाद आरोपी इसरार को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी ने कोर्ट में अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया था। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिमा ने इसरार उर्फ डॉक्टर को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा इसरार उर्फ डॉक्टर के विरूद्ध वर्ष 2015 में आदर्शमंडी थाना क्षेत्र में लूट का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। इस मामले में भी इसरार ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। सोमवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन शामली प्रतिभा ने इसरार को सात साल के कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। बता दें, इसरार उर्फ डॉक्टर पश्चिमी उप्र सहित कई राज्यों में ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देने वाले कुख्यात मुकीम काला गैंग का शातिर बदमाश रहा है। गैंग का सरगना मुकीम काला 2021 में चित्रकूट जेल में हुए शूटआउट के दौरान मारा जा चुका है।