कैराना शामली

न्यायालय के आदेश पर चार के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज

न्यायालय के आदेश पर चार के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज

कैराना। नगर के मोहल्ला आलदरम्यान इकरामपुरा निवासी अफसा पत्नी जाबिर ने न्यायालय सिविल जज जू0डि0/एफ0टी0सी0 के समक्ष प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि वाका गत 20 अगस्त 2024 समय करीब दोपहर 2 बजे का था। वह अपने घर के अंदर बैठी थी। तभी जाकिर व कादिर पुत्रगण इकराम, साईना पत्नी जाकिर,आईशा पत्नी कादिर निवासीगण आलदरम्यान इकरामपुरा उसके कमरे में घुस आये और आते ही उसे गंदी-गंदी गालिया देने लगे। जब पीड़िता ने उन्हें गाली देने से मना किया। तो उक्त सभी ने उसके साथ घर में रखे लाठी डंडो से शुरू कर दी। जाकिर व कादिर ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकते भी की। उक्त सभी ने पीड़िता के गले में पड़े दुपट्टे से उसका गला घोट कर जान से मारने का प्रयास किया। तभी शोर शराबे की आवाज़ सुन वहा पर मौहल्ले के काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। जिन्होंने पीड़िता की उक्त सभी से जान बचाई। वही उक्त सभी पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गये।उक्त घटना की जानकारी गत 20 अगस्त को कैराना कोतवाली पुलिस को दी थी। लेकिन कैराना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के कारण गत 22 अगस्त को एक प्रार्थना पत्र रजिस्टर डाक से पुलिस अधीक्षक शामली को भेजा गया था। लेकिन उन्होंने भी मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया। जिसके बाद पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। बाद में कैराना कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पीड़िता की नामजद तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी।

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