कैराना। जनपद न्यायालय ने घर में घुसकर गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में एक दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान ने बताया कि तीन जून 2020 को शामली के गांव लिलौन खेड़ी में सतीश कुमार ने घर में घुसकर नितेश व उसके चचेरे भाई सुखपाल पर लोहे की रॉड से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश ग्रीश कुमार वैश्य ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अभियुक्त को दोषी करार दिया। दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।