कैराना। किशोरी के अपहरण का प्रयास करने व छेड़छाड़ करने के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर कोर्ट ने अभियुक्त को चार वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 14 मई 2018 को शामली कोतवाली पर एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। बताया था कि दीपक निवासी करमूखेड़ी ने उसकी नाबालिग भतीजी के अपहरण का प्रयास किया और छेड़छाड़ की गई। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) मुमताज अली के यहां विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन कर मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर चार वर्ष के कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।