कैराना। गोवध अधिनियम और आबकारी अधिनियम समेत तीन मामलों में कोर्ट ने चार दोषियों को सजा सुनाई है।
एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2002 में गढ़ीपुख्ता थाने पर गांव बुंटा निवासी शराफत और जाकिर के विरुद्ध गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट ने दाखिल कर दिया था। बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर छह-छह दिन के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। दूसरे मामले में वर्ष 2008 में नीटू उर्फ पप्पन निवासी गांव तिलफरा थाना नानौता सहारनपुर के विरुद्ध जीआरपी थाने में अवैध हथियार की बरामदगी में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास तथा तीन हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा वर्ष 2019 में बाबरी थाना पुलिस ने गांव बुटराडा निवासी नीटू को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाते हुए दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर छह दिन का कारावास भुगतना होगा।