कैराना।अवैध शराब के मामले में एसीजेएम ने एक दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई दोषी पर दो हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 6 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
बुधवार को उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई व पैरवी के क्रम में अवैध शराब के मामले में एसीजेएम ने एक दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई दोषी पर दो हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया।जुर्माना नहीं देने पर 6 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 में जनपद शामली के थाना गढ़ीपुख्ता पुलिस ने ग्राम खेकडी थाना गढ़ीपुख्ता निवासी अभिमन्यु पुत्र ओमप्रकाश के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 73/19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया था।मामले में एसीजेएम की अदालत में चली सुनवाई के दौरान आरोपी ने अदालत में जुर्म कबूल किया।जिसके बाद एसीजेएम की अदालत ने दोषी अभिमन्यु को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई दोषी पर दो हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया।जुर्माना नहीं देने पर 6 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।