कैराना। दहेज उत्पीडन के मामले में कोर्ट ने दोष सिद्ध मिलने पर पीड़िता के पति को दो वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि 26 अप्रैल 2014 को कांधला निवासी सोनिया ने थाना थानाभवन पर अपने पति रविन्द्र वालिया निवासी जलालाबाद के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि पिछले दो साल से दहेज में दो लाख रुपए व कार नहीं देने पर उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। पुलिस ने विवेचना करने के पश्चात आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। शनिवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी एसटी) रेशमा चौधरी ने दोष सिद्ध पाये जाने पर आरोपी रविन्द्र वालिया को दो वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।