कैराना। धोखाधड़ी से पांच लाख 65 हजार रुपये हड़पने के मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
गत 26 जून को शामली कोतवाली में दिल्ली रोड निवासी आरिफ ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 25 दिसंबर 2022 को कांधला निवासी शेरखान उसके पास आया और उसे 100-100 के 10 नोट देकर कहा कि इन नोटो के नंबर नेट पर अपलोड नहीं हुए हैं। इसके बाद उसे नोटों को बाजार में चलाने पर 50 हजार रुपये के बदले इस प्रकार के ही एक लाख रुपये देने का लालच दिया, जिस पर उसने एक हजार रुपये का पेट्रोल खरीद लिया। पेट्रोप पंप कर्मचारी ने नोट भी ले लिए। इसके बाद शेरखान को 50 हजार रुपये देकर एक लाख मांगे, तो आरोपी ने न्यूनतम पांच रुपये देने और उसके बदले दस लाख रुपये देने का आश्वासन दिया। तब जाकर उसने पांच लाख 65 हजार रुपये दे दिए। आरोप था कि दोगुना रुपये वापस देने की बारी आई, तो आरोपी ने नकली पुलिस बुलाकर रुपये छीन लिए। बाद में उसे पता चला कि 100-100 के नोट भी असली थे। केवल नकली नोटों के नाम पर नकली पुलिस से पकडवा कर रुपये छीनना मकसद था। मामले में शामली पुलिस ने आरोपी शेरखान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया था। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु कोर्ट में अर्जी लगाई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेन्द्र धीरयान ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार ने आरोपी शेरखान की जमानत याचिका खारिज कर दी है।