कैराना। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार बरामदगी के मामले में जनपद न्यायालय ने एक दोषी को नौ वर्ष छह माह के कारावास व 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 26 फरवरी 2014 की शाम करीब सात बजे कांधला पुलिस को बदमाशों की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने बुढ़ाना रोड पर बदमाशों को पकड़ने का प्रयास किया, तो पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई थी। पुलिस ने मौके से महताब निवासी सरूरपुर जिला मेरठ को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने फरार साथी का नाम आसिफ निवासी बुगरासी नरसैना जिला बुलंदशहर बताया था। इसके बाद पुलिस ने उक्त आरोपी को अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार किया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। शुक्रवार को कैराना स्थित जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात आसिफ को दोषी करार दिया। दोषी को जानलेवा हमले में नौ वर्ष छह माह के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड तथा तमंचा बरामदगी में तीन वर्ष कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।