कैराना शामली

भाजपा नेता एवं पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल को अदालत ने भेजा जेल

कैराना। 2016 के एक मुकदमे में अलग अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भाजपा नेता एवं पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल कोर्ट में पेश हुए। करीब 5 घंटे भाजपा नेता को अदालत में न्यायिक हिरासत में रखा गया। अदालत द्वारा उनको जमानत न देकर जेल भेजने के आदेश जारी किए। पुलिस अभिरक्षा में पूर्व चेयरमैन को मुजफ्फरनगर जिला कारागार के लिए भेज दिया हैं।
2016 में भाजपा नेता एवं शामली नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल के विरुद्ध तत्कालीन महिला अधिशासी अधिकारी की ओर से एससी एसटी एक्ट, सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा जाति सूचक शब्द कहने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत में हाजिर नहीं होने पर कैराना स्थित एससी एसटी कोर्ट द्वारा पूर्व चेयरमैन के विरुद्ध 4 दिन पहले गैर जमानती वारंट जारी किए थे। वहीं गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी पूर्व चेयरमैन अदालत में पेश नहीं हो रहें थे। बुधवार सुबह करीब 11 बजे अपने अधिवक्ता के साथ पुलिस व मीडिया से छुपते हुए चादर ओढ़कर पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल कैराना स्थित एससी एसटी कोर्ट में पेश हुए। बताया गया कि पूर्व चेयरमैन के अधिवक्ता की ओर से उनकी जमानत के लिए अपील की गई थी। अधिवक्ता की ओर से अदालत में बहस की गई, लेकिन अदालत की ओर से उनको जमानत न देकर जेल जाने के आदेश जारी कर दिए। शाम करीब 4 बजे न्यायिक अभिरक्षा में पूर्व चेयरमैन अरविंद संगल को मुजफ्फरनगर जिला कारागार भेज दिया गया हैं। उनके अधिवक्ता ब्रह्मपाल सिंह चौहान ने बताया कि अरविन्द संगल की जमानत के लिए गुरुवार की तारीख लगाई गई हैं।

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