— धोखाधड़ी और धमकी देने के आरोप में पत्नी समेत दर्ज हुआ था केस
— पीड़िता के अधिवक्ता ने एसपी को भेजा पत्र
कैराना। कमेटी के नाम पर लाखों रुपये की धाखोधड़ी करने और धमकी देने के आरोप में स्थानीय कोतवाली में तैनात क्राइम इंस्पेक्टर नेत्रपाल, उनकी पत्नी व एक अन्य के खिलाफ गाजियाबाद के कवि नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में पीड़िता के अधिवक्ता ने शामली एसपी को पत्र भेजकर इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की मांग की है।
दरअसल, बबीता पत्नी रोहताश कुमार निवासी ईडी—1 अवंतिका बिहार फेस—2 थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद ने आठ जुलाई 2023 को कविनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके पड़ोस में इंस्पेक्टर नेत्रपाल की पत्नी अनीता उर्फ नीतू रहती हैं, जो भूमि कटी पार्टिज की संचालक है। वर्ष 2018 से 2023 तक 363 सदस्य भूमि कटी पार्टिज से जुड़ गए। आरोप है कि कमेटी के नाम पर इंस्पेक्टर की पत्नी ने रुपये जमा कराने के पश्चात उन्हें हड़प लिया। 65 लाख रुपये से अधिक की धनराशि हड़पने का आरोप है। पीड़िता का कहना है कि इंस्पेक्टर की पत्नी की फर्म रजिस्टर्ड भी नहीं है। सदस्य जोड़ने के बाद उन्हें कार्ड भी दिए गए थे। पीड़िता का यह भी आरोप है कि 22 मई 2023 को इंस्पेक्टर नेत्रपाल ने कमेटी के सदस्य कुणाल यादव से फोन पर बात की और उन्हें कमेटी का हिसाब—किताब तथा फैसले के लिए थाना कविनगर पर बुलाया। जहां उनकी कोई बात नहीं सुनी और धमकी देकर भगा दिया गया। इस मामले में अनीता उर्फ नीतू व उसके पति इंस्पेक्टर नेत्रपाल के अलावा नेहा को नामजद कराया गया है। वर्तमान में इंस्पेक्टर नेत्रपाल कैराना कोतवाली में क्राइम इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। उधर, मामले में मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता के अधिवक्ता केके शर्मा ने एसपी शामली के नाम पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने उक्त मुकदमे का जिक्र किया है। बताया गया है कि इंस्पेक्टर नेत्रपाल आरोपियों में से एक हैं, जो कैराना कोतवाली में तैनात हैं। आरोप है कि इंस्पेक्टर अपनी शक्ति, पद और अधिकार का दुरूपयोग कर मामले की जांच और गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व में वह मामले के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी शक्ति व अधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। अधिवक्ता ने एसपी से मामले को गंभीरता से लेकर इंस्पेक्टर नेत्रपाल को तत्काल निलंबित किए जाने की मांग की है।