कैराना। लूट, चोरी व अवैध शस्त्र बरामदगी के अलग—अलग मामलों में सीजेएम कोर्ट ने चार दोषियों को कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है।
एसपी अभिषेक ने बताया कि वर्ष 2020 में झिंझाना थाने पर लूट का मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना में पुलिस ने सुशील व अमन निवासीगण गांव काबडौत शामली को गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां विचाराधीन चल रहा था। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया, जिन्हें तीन वर्ष चार माह के कारावास व 2500-2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दूसरा मामला वर्ष 2022 का है। कैराना कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में सहराज उर्फ सिराज निवासी नई बस्ती खुरगान रोड को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को दोषी मिलने पर एक वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है। तीसरे मामले में वर्ष 2023 में कैराना पुलिस ने मनव्वर निवासी राणा माजरा थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया था। यह मामला भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर आठ माह के कारावास तथा पांच सौ रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक सप्ताह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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