कैराना शामली

दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावास

दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष का कठोर कारावा
— विशेष न्यायालय पॉक्सो ने सुनाया फैसला, दोषी पर 25 हजार का लगाया अर्थदंड
कैराना। डेढ़ वर्ष पूर्व किशोरी को बहला—फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेन्द्र मलिक ने बताया कि 15 मार्च 2022 को कांधला थाने पर एक व्यक्ति ने 17 वर्षीय पुत्री को बहला—फुसला कर ले जाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करने के बाद कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे और मेडिकल कराया था। इसके बाद मुकदमे में दुष्कर्म की धारा का इजाफा किया गया था। मामले में पुलिस ने कृष्ण उर्फ काला निवासी गांव डुंडूखेड़ा थाना कांधला को गिरफ्तार कर करते हुए कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। बाद में पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय पॉक्सो) के यहां विचाराधीन चल रहा था। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। बुधवार को न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क—वितर्क सुनने तथा पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात कृष्ण उर्फ काला को दोषी माना तथा दोषी को दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है।

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