कैराना शामली

छह मामलों में पांच मुजरिमों को सुनाई कारावास व अर्थदंड की सजा

कैराना। न्यायालय ने 6 अलग अलग मामलों में 5 मुजरिमों को कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
एसपी अभिषेक ने बताया कि 2023 में शामली कोतवाली पर अमित उर्फ सन्नी निवासी गांव आदमपुर थाना बाबरी के विरूद्ध चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिमा ने मुजरिम अमित उर्फ सन्नी को 5 माह के कारावास व 3500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसके अलावा 2001 में कैराना कोतवाली पर चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने के मामले में रमेश निवासी मोहल्ला पट्टो वाला कैराना व इनाम निवासी कंडेला के विरूद्ध तीन अलग अलग घटनाओं के मुकदमे दर्ज हुए थे। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने तीनों ही मामलों में दोनों मुजरिमों को पूर्व में जेल में बितायी अवधि के कारावास व 2100-2100 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। 2017 में थाना गढी पुख्ता पर महिपाल निवासी गांव पेलखा थाना गढी पुख्ता के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को न्यायालय ने मुजरिम महिपाल को 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। 2018 में थाना कांधला पर धमेन्द्र निवासी गांव नाला थाना कांधला के विरूद्ध ड्रग्स तस्करी का मुकदमा दर्ज हुआ था। बृहस्पतिवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने मुजरिम धमेन्द्र को 2 साल के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

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