कैराना। अवैध हथियार रखने के मामले में कोर्ट ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
एसपी अभिषेक ने बताया कि कैराना कोतवाली पुलिस ने गांव भूरा निवासी जावेद को वर्ष 2020 में अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपी के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। बुधवार को कैराना स्थित सीजेएम कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।