— जनपद न्यायालय ने सुनाया फैसला, दोषी को 2500 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित
कैराना। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में जनपद न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोष सिद्ध होने पर साढ़े आठ वर्ष के कठोर कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि 15 मार्च 2015 की शाम करीब पांच बजे झिंझाना पुलिस ने मंसूरा रोड पर नाले की पुलिया के निकट बदमाशों की घेराबंदी की थी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए नौशाद निवासी गांव बरनावी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध जानलेवा हमला करने और अवैध हथियार बरामदगी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। यह मामला कैराना स्थित जनपद न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। सोमवार को जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने दोनों पक्षों की दलील सुनने व पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात नौशाद को दोषी करार दिया, जिसे साढ़े आठ वर्ष के कारावास व 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।