कैराना शामली

लूट व रंगदारी के तीन मामलों में दोषी को सजा

कैराना। लूट व रंगदारी के तीन अलग—अलग मामलों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने दोषी को सजा सुनाई है।
कोर्ट मोहर्रिर बलराज सिंह व विनय फोगट ने बताया कि 15 फरवरी 2016 को नगर के कलस्यान चौपाल के पास से प्रदीप कुमार से जुल्फान निवासी गांव तितरवाड़ा ने अपने साथियों के साथ मिलकर दो गले की सोने की चैन, चार अंगूठी, घड़ी तथा पीड़ित की पत्नी से सोने के चार कंगन, गले का हार और 15 हजार की नकदी लूट ली गई थी। उक्त मुकदमे में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने अभियुक्त जुल्फान को चार साल के कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा चार जुलाई 2016 व 10 जुलाई 2016 को जुल्फान के विरूद्ध रंगदारी मागने के दो अलग—अलग मुकदमें दर्ज हुए थे। उक्त दोनों मुकदमों में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा ने अभियुक्त को चार—चार वर्ष के कारावास व दो—दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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