कैराना शामली

लूट के दो मामलों में दोषी को सजा

कैराना। लूट के दो अलग-अलग मामलों में एक दोषी को कोर्ट ने कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई।
जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अशोक कुमार पुंडीर ने बताया कि एक नवंबर 2015 की शाम साढ़े पांच बजे पीड़ित हरियाणा में चावल बेचकर 20 लाख रुपये लेकर वापस आ रहा था। रास्ते में बदमाशों ने रूपयों से भरा बैग लूट लिया। मामले में कैराना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मोहसिन निवासी मोहल्ला आलकलां गिरफ्तार किया था। उसके कब्जे से दस हजार की नकदी बरामद हुई थी। इसके अलावा 29 दिसंबर 2015 को मोहसिन पर ही एक लाख 25 हजार के स्टांप लूट लेने का आरोप लगा था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटे गए स्टांप बरामद किए थे। दोनों मामलों में तीन-तीन गवाह कोर्ट में पेश किए गए। न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी) रेशमा चौधरी के समक्ष मोहसिन ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की थी। मामले में न्यायालय ने दोषी को दोनों ही मामलों में सात-सात वर्ष छह-छह माह कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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