कैराना शामली

चिकित्सक की लापरवाही से प्रसूता की मौत, केस दर्ज

चिकित्सक की लापरवाही से प्रसूता की मौत, केस दर्ज

-कुंभकर्णी नींद से जागा स्वास्थ्य विभाग

कैराना। चिकित्सक की लापरवाही से प्रसूता की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद से जाग उठा है। करीब 14 दिन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने क्लीनिक संचालक के विरुद्ध कराया केस दर्ज।

मिली जानकारी के अनुसार गत 29 अगस्त को क्षेत्र के गांव इस्सोपुर खुरगान निवासी शाहरुख ने परसों पीड़ा के चलते अपनी पत्नी रिजवाना को कस्बे के बाईपास पूरा चुंगी के निकट स्थित स्टार प्लस क्लीनिक में भर्ती कराया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि महिला चिकित्सक ने उसकी पत्नी को ओवरडोज देकर समय से पहले डिलीवरी कर दी थी। जिसे उसकी पत्नी की हालत बिगड़ गई थी। जब पीड़ित ने ऐसा करने का विरोध किया तो उक्त क्लीनिक पर मौजूद चिकित्सक ने उससे यह कहते हुए कैमरे से बाहर कर दिया की दिक्कत होगी तो वह संभाल लेंगे। जिसके बाद पीड़ित की पत्नी की हालत लगातार बिगड़ती चली गई थी और चिकित्सक उसकी पत्नी की हालत को नजरअंदाज करते रहे थे। जिसके चलते रात्रि के समय उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया था। पीड़ित ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी की मौत के काफी समय बाद तक भी उसे कमरे में जाने नहीं दिया गया था और काफी जोर देने के बाद पत्नी की मौत की सूचना चिकित्सक द्वारा दी गई थी। पत्नी की मौत की सूचना पर पीड़ित ने क्लीनिक पर हंगामा करते हुए चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया था। वही नवजात शिशु की हालत भी नाज़ुक बताई गई थी। जिसको उपचार हेतु पानीपत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में पीड़ित पति ने आरोपी चिकित्सक के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करते हुए एक शिकायती पत्र स्वास्थ्य विभाग में दिया था। चिकित्सक की लापरवाही से प्रसूता की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार ने संज्ञान लेते हुए टीम के साथ क्लीनिक पर पहुंच कर क्लीनिक का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान क्लिनिक संचालक नफीस पुत्र हनीफ को नोटिस तमिल कराया था। साथ ही क्लीनिक से संबंधित शैक्षिक अभिलेख एवं मृतका प्रसूता रिजवाना की बीएचटी तीन दिनों के अंदर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय शामली में उपलब्ध कराए जाने को कहा था। लेकिन क्लीनिक संचालक द्वारा नोटिस का समय समाप्त होने के बाद भी क्लीनिक से संबंधित शैक्षिक अभिलेख एवं मृतका प्रसूता से संबंधित बीएचटी उपलब्ध नहीं कराई गई। जिसके बाद सीएमओ विनोद कुमार ने कैराना कोतवाली पर लिखित तारीख देते हुए स्टार प्लस क्लिनिक के संचालक नफीस के विरुद्ध राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 के तहत मुकदमा दर्ज कराया हैं।

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